हरियाणा ईडब्ल्यूएस प्रमाण कैसे बनाए? ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट, योग्यता व पात्रता।
EWS Certificate Haryana Kaise Banwaye | ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट हरियाणा ऑनलाइन आवेदन फॉर्म | EWS Certificate Ke Document | Online Hariyana EWS Certificate | हरियाणा ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट कैसे बनवाये? | EWS ( Economically Weaker Section) Certificate | EWS सर्टिफिकेट को Online कैसे बनवाये? |
नमस्कार दोस्तों आज हम फिर हाजिर है एक नए आर्टिकल के साथ। इस आर्टिकल में हम आपको Haryana EWS Certificate Online के बारे में बताएंगे। केंद्र सरकार ने सामान्य वर्ग (General Category) के जितने भी गरीब और कमजोर वर्ग के लोग है उन सभी के लिए EWS Certificate की स्थापना की है। इस EWS के तहत सामान्य श्रेणी के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों के लिए सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में 10% का आरक्षण देने की बात कहीं है। जिन लोगों की कम आय है और वे शैक्षणिक संस्थानों और सरकारी नौकरियों में जाना चाहते है तो उन लोगों के पास EWS Certificate (ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट) होनी चाहिए।
अधिकतर लोगों को Haryana EWS Certificate Online बनवाने के बारे में नहीं पता है यह कैसे बनवाई जाती है। इसकी पात्रता मापदंड, आवेदन की प्रक्रिया व इसमें किन Document की आवश्कता होती है इसलिए तो आज हम आपके लिए Haryana EWS Certificate Online बनवा सकते है ये सभी जानकारी हम आपको इस आर्टिकल के माध्यम से देंगे। इसलिए हमारे इस आर्टिकल को अंत तक पढ़े।
what is EWS certificate? | Haryana EWS सर्टिफिकेट क्या है:-
हमारे देश के अंदर OBC, ST और SC श्रेणी के लोगों को सरकार द्वारा पहले से ही उच्च शिक्षा, व सरकारी नौकरी के लिए आरक्षण क लाभ दिया जा रहा है। इसके विपरीत आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग (General Category) के लोगो को सरकार द्वारा किसी भी प्रकार का कोई भी आरक्षण नहीं दिया जाता था।
इस स्थिति को देखते हुए सरकार ने सामान्य श्रेणी के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगो के लिए इस EWS प्रमाण पत्र के तहत आरक्षण का लाभ देना शुरू किया है। इस योजना के तहत सामान्य श्रेणी के उम्मीदवार के परिवार की कुल वार्षिक आय 8 लाख से कम होनी चाहिए। सामान्य श्रेणी के कमजोर लोग ही Haryana EWS Certificate Online के लिए आवेदन कर सकते हैं।
Haryana EWS Certificate को शुरू करने का उद्देश्य।
केंद्र सरकार द्वारा EWS Certificate को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य यही है की सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर लोग जिनको सिविल पदों, सिविल सेवाओं व उच्च शिक्षण संस्थानों में एडमिशन व सरकारी जॉब प्राप्त करने के लिए एससी, एसटी, या ओबीसी श्रेणी के लोगो से अधिक मेहनत व अतिरिक्त धन राशि की आवश्यकता होती थी।
अब इस EWS Certificate के तहत उन्हें सिविल पदों और सिविल सेवाओं व उच्च शिक्षण संस्थानों में एडमिशन लेने पर सरकार ने 10%आरक्षण देने की घोषणा की है। ताकि गरीब परिवार के लोगो की मदद की जा सकें और उन सभी लोगो को सरकार की योजनाओं का लाभ पूर्ण रूप से मिल सके । इससे जनरल केटेगरी के गरीब लोगों उच्च शिक्षा, नौकरी, आदि में आरक्षण का फायदा मिलेगा.
E.W.S का फुल पूरा नाम क्या है?
E.W.S का फुल फॉर्म “Economically Weaker Section” “आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग” होता है। संविधान के 103 वें संशोधन के द्वारा केंद्र सरकार ने जनवरी 2019 को सरकारी नौकरी व उच्च शिक्षण संस्थानों में सामान्य श्रेणी (UR ) के आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों के गरीब लोगो के लिए (ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र के तहत ) 10 फ़ीसदी आरक्षण देने का प्रावधान किया गया है। जो की भारत के सभी राज्यों में लागू किया गया है।
हरियाणा ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट पात्रता व निम्न शर्ते (haryana EWS Certificate Eligibility)
ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के लिए हरियाणा सरकार ने राज्य के सामान्य श्रेणी (UR ) के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए जो ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं, उनके लिए निम्न शर्ते रखी है जिसका विवरण इस प्रकार है:-
- केवल सामान्य श्रेणी (UR ) के लोग ही EWS प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कर सकते हैं.
- आवेदक के परिवार की सभी संसाधनों से प्राप्त सालाना आय 8 लाख रुपया से कम होना चाहिए। 8 लाख से अधिक होने पर लाभ नहीं मिलेगा।
- जो परिवार आवेदन कर रहा है उनके पास 5 एकड़ से ज्यादा भूमि नहीं होनी चाहिए।
- लाभार्थी के आवासीय मकान की भूमि 1000 वर्ग फुट से ज्यादा नहीं होनी चाहिए।
- अधिसूचित नगरपालिका क्षेत्र में 100 वर्ग गज आवासीय भूमि से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- ग्रामीण क्षेत्र में 200 वर्ग गज आवासीय भूमि से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- सामान्य श्रेणी (UR ) का जो आवेदन कर्ता EWS प्रमाण पत्र के लिए हरियाणा में आवेदन करना चाहता है वह हरियाणा का स्थाई निवासी होना चाहिए।
हरियाणा ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र हेतु दस्तावेज। – Documents for Haryana EWS Certificate.
Haryana EWS Certificate बनवाने के लिए आवेदक के पास निम्न डॉक्यूमेंट का होना अति आवश्यक है:-
- हरियाणा परिवार पहचान पत्र ( Family id)
- Family id से लिंक मोबाइल नंबर।
Family id से Haryana EWS Certificate Form Apply करते समय क्या क्या सावधानी बरते?-
- जब आप अपनी ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र फाइल भरकर ऑनलाइन अप्लाई करवाते है तो यहां आप से आपकी फॅमिली आईडी (Haryana Family Id ) मांगी जाती है।
- तो जो भी आपकी पर्सनल इनफार्मेशन आपकी फॅमिली आईडी में होती है। जैसे की आपका नाम, जन्म तिथि, फादर – मदर नाम और एड्रेस वही डाटा ऑटोमैटिक Haryana Ews Certificate Online आवेदन करते समय आजाएगा।
- इसलिए सबसे पहले अपनी फॅमिली आईडी वाले डाटा को 10th सर्टिफिकेट या Birth Certificate के अनुसार सही करवा ले अन्यथा आपकी ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट गलत बन जाएगी।
Haryana EWS Certificate बनवाने के लाभ।
- सरल हरियाणा पोर्टल के द्वारा आवेदक घर बैठे ही ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट ऑनलाइन बनवा सकते है।
- Ews Certificatge के बन जाने से आवेदकों को 10% आरक्षण का लाभ दिया जाता है |
- Ews Haryana बनवाने के लिए नगरिको को 30 रूपये शुल्क का भुगतान करना पड़ेगा |
- हरियाणा राज्य के उच्च जाती के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के नागरिक इस Haryana EWS Certificte के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते है |
- यह EWS Certificate केवल 1 साल तक वैलिड रहता है |
Haryana EWS Certificate Online Apply Process Highlight.
आर्टिकल का नाम | EWS Certificate Haryana Online Apply |
राज्य का नाम | Haryana |
Document Name | हरियाणा ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र |
ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र के फायदे | सामन्य श्रेणी के गरीब परिवारों को आरक्षण में 10% छूट। |
जारी करने वाला विभाग | हरियाणा राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग। |
आवेदन की प्रोसेस | ऑनलाइन/ऑफलाइन |
ऑफलाइन ईडब्ल्यूएस आवेदन फॉर्म पीडीएफ डाउनलोड | Click Here |
ऑफिसियल वेबसाइट | saralharyana |
Haryana EWS Certificate Apply Online In Hindi.
How to apply online Haryana Ews Certificat – दोस्तों अलग अलग राज्यों में ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र के लिए आवेदन का जो प्रोसेस होता वह किसी राज्य में Offline है और किसी में Online. अपने इस लेख के अनुसार यदि हरियाणा की बात करें तो यहाँ पर ऑनलाइन ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र के लिए आवेदन किया जाता है।
हरियाणा के नागरिक घर बैठे ऑनलाइन माध्यम से घर बैठे अपना ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के लिए आवेदन कर सकता है। इसके लिए आपके पास Saral Haryana पोर्टल की ऑफिसियल वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। Saral Haryana Poratl पर रजिस्ट्रेशन करने की जानकारी लेने के लिए आप इस लिंक पर क्लिक सकते है।
ऑनलाइन हरियाणा ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र आवेदन की प्रक्रिया। Apply Haryana Ews Certificat Online.
राज्य का कोई भी उम्मीदवार ई डब्ल्यूएस प्रमाण बनवाना चाहता है तो उनके लिए हमे निचे स्टेप वाइज आवेदन की प्रक्रिया के बारे में जानकारी देंगे। आप निचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करके हरियाणा ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट आवेदन कर सकते है।
- हरियाणा ईडब्ल्यूएस फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले आवेदक को मोबाइल या कंप्यूटर की मदद से सरल हरियाणा पोर्टल की ऑफिसियल website https://saralharyana.gov.in/ पर विजिट करना है।
- सरल हरियाणा पोर्टल की ऑफिसियल website के होमपेज पर आपके सामने Sign In Here का ऑप्शन मिलेगा. यहाँ आपको आपना Saral Haryana यूजरनाम (Login Id), पासवर्ड व निचे दिए गए कैप्चा कोड दर्ज करके। निचे दिए Submit वाले ऑप्शन पर क्लीक करके Login करें।

- लॉगिन होने के बाद “Apply for Services” पर क्लिक करके फिर “View all Available Services” के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। जैसा की निचे चित्र में दिखाया गया है।
- अब आवेदक को यहां दिए गए Search Box के अंदर “EWS Certificate” लिख कर सर्च करना है।
- सर्च करने पर सर्च रिजल्ट में आपके सामने “Income and Asset Certificate for Economically Weaker Section-EWS” का Link दिखाई देगा आपको इस पर क्लीक करना है।
Donload Ews Pre-Defined From/Template
- अब आपके सामने एक पॉपअप विंडो ओपन होगी ‘Proceed to apply‘ बटन पर क्लिक करें।
- अब आपके सामने “Haryana Income and Asset Certificate for Economically Weaker Section-EWS” का फॉर्म खुल जायेगा।
- यहाँ आपको ‘I have Family ID‘ सेलेक्ट करके यहां पर आपको अपना Haryana Parivar Pehcan Patra id दर्ज करनी है।
- इसके बाद आपको “Click here to fetch Family data” पर क्लीक करना है।
Haryana Income and Asset Certificate for Economically Weaker Section-EWS
Family id से Ews Certificate कैसे बनवाएं?
- उसके बाद फॅमिली डेटा फेच होने के बाद निचे फॅमिली मेम्बर की लिस्ट आ जाएगी.
- अब आपके सामने Member details का बॉक्स ओपन होगा जिसमे फॅमिली मेम्बर की लिस्ट आ जाएगी।
- आवेदक को Family id से अपने नाम को सलेक्ट करना है। जिसके नाम Haryana EWS Parman Patr बनवाना चाहते है।
- फिर ‘Send OTP‘ बटन पर क्लिक करें। अब परिवार पहचान पत्र में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक 4 अंको का पासवर्ड आएगा। उसको Verification box के अंदर डालकर “Click Here to Verify Otp” पर क्लीक करना है।
- अब आपके सामने हरियाणा ई डब्ल्यूएस प्रमाण का पूरा फॉर्म आ जाएगा, जिसमे आवेदक की लगभग सभी पर्सनल इनफार्मेशन हरियाणा फॅमिली आईडी से ऑटोमैटिक आजाती है।
Certificate Details
- Certificate Details वाले ऑप्शन के अंदर ‘Apply for the Year‘ में आप जिस वर्ष के लिए आवेदन फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं वह लिस्ट से सलेक्ट करनी है।
- Certificate Type वाले ऑप्शन के अंदर यदि आप Ews Certificate का उपयोग हरियाणा सरकार की योजना का लाभ लेने के लिए करना चाहते हैं तो Haryana Government सेलेक्ट करें। और केंद्र सरकार की योजना का लाभ लेने के लिए Government of India सेलेक्ट करें।
- और Applicant Category वाले ऑप्शन के अंदर यदि आप सरकारी जॉब करते है तो Government Employee को सेलेक्ट करें। अन्यथा आप Non Government Employee सेलेक्ट करें।
- उसके बाद Is Gross Annual Income Below वाले ऑप्शन में आपको यहां दी गयी इनकम के अनुसार Yes पर क्लीक करना है।
- Assets owned by Applicant वाले ऑप्शन के अंदर सभी ऑप्शन में आपको ‘No‘ सेलेक्ट करना है।
Haryana EWS Certificate Online Decleration
- अब आपको निचे दी गयी Decleration में I Agree पर टिक मार्क लगाकर यहां दी गई Decleration को भी स्वीकार करना होगा.
- सभी जानकारी भरने के बाद एक बार फिर से अवश्य चेक कर ले। और अंत में निचे गए कैप्चा कोड दर्ज करके ‘Submit‘ ऑप्शन पर क्लिक करें.
- ‘Submit‘ पर क्लीक करने पर आपके सामने भरें हुए फॉर्म की प्रीव्यू स्क्रीन आ जाएगी। यहां पर एक बार फिर से अपनी जानकारी चेक कर ले। गलती होने पर यहां दिए गए edit ऑप्शन पर क्लीक करें।
- अब आपके सामने पुरे हरियाणा ई डब्ल्यूएस प्रमाण का एप्लीकेशन प्रीव्यू आ जायेगा. और अब यहाँ गए Submit वाले ऑप्शन पर क्लीक करके इस फॉर्म को फिर Submit कर दे। और फिर Haryana EWS Certificate Application Form Download या प्रिंट आउट निकाल लें।
Haryana EWS Certificate Application Form Status कैसे चेक करें?
हरियाणा ई डब्ल्यूएस प्रमाण पत्र की आवेदन स्थिति देखने के लिए आप नीची दी प्रक्रिया को फॉलो करे:-
- Ews Application Status देखने के लिए आपको सबसे पहले सरल हरियाणा पोर्टल की ऑफिसियल वेबसाइट saralharyana.gov.in पर जाना है।
- अब आपको चित्र में दिखाए अनुसार सरल हरियाणा की ऑफिसियल वेबसाइट के होम पेज पर Track Application Online लिंक का लिंक मिलेगा आपको इस लिंक पर क्लिक करना है।
- Next Option में आपके सामने एक नई विंडो ओपन होगी जिसमे आपको Revenue & Disaster Management Department को सेलेक्ट करना है। जैसा की इमेज में दिखाया गया है।
- उसके बाद Economically Backward Person In General Caste के ऑप्शन को सेल्क्ट करें। जैसा निचे चित्र में दिखाया गया है
- और अब आपको Application reference ID अपने Online Ews Application Print पर देख कर Enter your Application Reference Id डालकर Check Status पर क्लीक करना है।
- अब आपके सामने नए पेज में आवेदक का हरियाणा ई डब्ल्यूएस एप्लीकेशन फॉर्म स्टेटस ऑनलाइन आजाएगा।
Haryana EWS Certificate Online बनवाने से संबंधित प्रश्न उत्तर।
Q1. सरल हरयाणा हेल्पलाइन नंबर व समय क्या है।
Ans. यदि आपको हरियाणा ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट का आवेदन करने में किसी भी की समस्या आ रही है तो आप अंत्योदय सरल हेल्पलाइन नंबर: – 0172-3968400 पर सोमवार से शनिवार तक सुबह 7 बजे से रात 8 बजे तक कॉल कर सकते है। जिस दिन सरकारी छुट्टी रहेगी उस दिन भी आपकी कॉल रिसीव नहीं की जाएगी। आपको केवल वर्किंग डे में ही कॉल करना है।
Q2. हरियाणा ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र की वैधता कितनी होती है? – What is the validity of Haryana EWS certificate?
Q3. हरियाणा ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में कौन कौन आते हैं?
Ans. सामान्य श्रेणी के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोग इस EWS प्रमाण पत्र के तहत आरक्षण लाभ प्राप्त कर सकते है। इस योजना के तहत सामान्य श्रेणी के उम्मीदवार के परिवार की कुल वार्षिक आय 8 लाख से कम होनी चाहिए। सामान्य श्रेणी के कमजोर लोग ही EWS Certificate के लिए आवेदन कर सकते हैं।
Q4. हरियाणा ईडब्ल्यूएस कितने रुपए में बनता है?
Ans. हरियाणा में EWS Certificate का आवेदन शुल्क 30 रूपये CSC Center पर बनवाने पर लगता है। ।
Q5. सामान्य वर्ग में EWS आरक्षण की शुरुआत कब हुई?
Ans. संविधान के 103 वें संशोधन के द्वारा केंद्र सरकार ने जनवरी 2019 को सरकारी नौकरी व उच्च शिक्षण संस्थानों में सामान्य श्रेणी (UR ) के आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों के गरीब लोगो के लिए (ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र के तहत ) 10 फ़ीसदी आरक्षण देने का प्रावधान किया गया है।
Subject:-
EWS Certificate Haryana Online Apply | ईडब्ल्यूएस हरयाणा प्रमाण पत्र आवेदन फॉर्म | Saral Haryana EWS Certificate Online | EWS Certificate Application Form Download Haryana | EWS Certificate Haryana Online Registration | हरियाणा ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र कैसे अप्लाई करें? |
निष्कर्ष :-
दोस्तों आज की हमारी पोस्ट ऑनलाइन हरियाणा ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र कैसे बनवाएं जाने हिंदी में। आपको अच्छी लगी तो इस पोस्ट को शेयर करना ना भूले। अगर अब भी कुछ कमी है। तो हमे Comment करके जरूर बताए। और ऐसी ही नई जानकारी लेने के लिए हमारी Website को सब्सक्राइब जरुर करे।
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