Haryana Unmarried Pension Yojana 2025 कुंवारो और विधुरों की पेंशन के लिए इस प्रकार करे आवेदन।

Haryana Unmarried Pension Yojana 2025 कुंवारो और विधुरों की पेंशन के लिए इस प्रकार करे आवेदन।

पोस्ट की सम्पूर्ण जानकारी।

Haryana Unmarried Pension Yojana 2025 | हरियाणा अविवाहित पेंशन योजना

हेलो दोस्तों  आज हम आपके लिए लाए हैं एक बेहद ज़रूरी और नई जानकारी Haryana Unmarried Pension Yojana 2025 के बारे में। हरियाणा सरकार समय-समय पर समाज के कमजोर वर्गों के लिए कई कल्याणकारी योजनाएँ लाती रहती है। इन्हीं योजनाओं में से एक है अविवाहित, निराश्रित एवं Widower Pension Yojana, जिसके अंतर्गत योग्य नागरिकों को आर्थिक सहायता दी जाती है।

👉 इस आर्टिकल में हम विस्तार से बताएंगे:

  • हरियाणा अविवाहित पेंशन योजना क्या है?

  • इस योजना का उद्देश्य और लाभ क्या हैं?

  • पात्रता मानदंड (Eligibility Criteria)

  • हरियाणा Unmarried Pension Yojana में आवेदन प्रक्रिया

  • योजना के अंतर्गत मिलने वाली राशि और स्टेटस चेक करने का तरीका

अगर आप भी इस योजना के बारे में पूरी जानकारी चाहते हैं और देखना चाहते हैं कि आप इसके लिए पात्र हैं या नहीं, तो इस आर्टिकल को अंत तक ज़रूर पढ़ें।

Haryana Unmarried Pension Yojana क्या है? | हरियाणा अविवाहित पेंशन योजना

हरियाणा अविवाहित पेंशन योजना (Haryana Unmarried Pension Yojana) हरियाणा सरकार द्वारा चलाई गई एक सामाजिक सुरक्षा योजना है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के अविवाहित (कुंवारे) पुरुषों और महिलाओं तथा Widower (विधुर) नागरिकों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है, ताकि वे अपने जीवन-यापन में आत्मनिर्भर बन सकें।

👉 इस योजना के अंतर्गत 45 से 60 वर्ष की आयु के अविवाहित पुरुषों और महिलाओं को ₹3000 प्रतिमाह पेंशन दी जाती है।
👉 केवल वही नागरिक इस योजना के लिए पात्र हैं जिनकी परिवारिक वार्षिक आय ₹1,80,000 (एक लाख अस्सी हजार रुपये) से कम हो।

यह हरियाणा सरकार की एक कल्याणकारी पहल (Welfare Scheme) है, जिसका मकसद उन कुंवारों और विधुरों को राहत पहुंचाना है, जो स्वयं का भरण-पोषण करने में असमर्थ हैं।

Haryana Unmarried, Widower Pension Yojana का उद्देश्य |

हरियाणा सरकार ने समाज के उन नागरिकों की आर्थिक मदद के लिए Haryana Unmarried Pension Yojana की शुरुआत की है जो अविवाहित (कुंवारे) और विधुर (Widower) हैं तथा अपने जीवन-यापन के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं।

👉 मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा शुरू की गई इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को प्रति माह ₹3000 पेंशन दी जाती है।
👉 इस योजना का मुख्य उद्देश्य कुंवारों और विधुर नागरिकों को आर्थिक सुरक्षा और सामाजिक सम्मान प्रदान करना है, ताकि वे अपना जीवन सम्मानपूर्वक और आत्मनिर्भर होकर जी सकें।

इस योजना के लागू होने के बाद हरियाणा देश का पहला ऐसा राज्य बन चुका है जहाँ सरकार Unmarried और Widower व्यक्तियों को पेंशन प्रदान कर रही है। यह कदम न केवल आर्थिक राहत देता है बल्कि ऐसे नागरिकों को सामाजिक सुरक्षा (Social Security) भी सुनिश्चित करता है।

Haryana Unmarried Pension Yojana के बारें में जानकारी। 

योजना का नाम Haryana Unmarried Pension Yojana.
घोषणा की गई मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी के द्वारा
लाभार्थी राज्य के अविवाहित महिला – पुरुष और विधुर नागरिक
उद्देश्य अविवाहित पुरुषों और महिलाओं को आर्थिक साहयता प्रदान करना
राज्य हरियाणा
साल
आवेदन प्रक्रिया Automatic Family id द्वारा।
आधिकारिक वेबसाइट pension.socialjusticehry.gov.in/

Haryana Unmarried Pension Yojana के लिए पात्र कौन हैं? | Eligibility

हरियाणा सरकार की Haryana Unmarried Pension Yojana 2025 के तहत दो मुख्य केटेगरी के लाभार्थी इस योजना का फायदा उठा सकते हैं।

अविवाहित पुरुष और महिला (Unmarried Men & Women)

  • आयु: 45 से 60 वर्ष

  • वार्षिक पारिवारिक आय: ₹1,80,000 से कम

  • इस केटेगरी के लोग मासिक पेंशन के लिए पात्र हैं।

विधुर / विधवा लाभार्थी (Widower Beneficiaries)

  • आयु: 40 से 60 वर्ष

  • वार्षिक पारिवारिक आय: ₹3,00,000 से कम

  • इस केटेगरी के लाभार्थियों को भी मासिक पेंशन प्रदान की जाएगी।

✅ संक्षेप में, केवल वही नागरिक Haryana Unmarried Pension Yojana के लिए आवेदन कर सकते हैं जो इन दोनों केटेगरी में आते हैं और आयु तथा आय की शर्तें पूरी करते हैं।

Haryana Unmarried Pension Yojana आवेदन पात्रता | Eligibility Criteria.

हरियाणा सरकार की Haryana Unmarried Pension Yojana 2025 का लाभ पाने के लिए आवेदक को निम्नलिखित पात्रता और मापदंड पूरे करने होंगे।

पात्रता मापदंड (Eligibility Criteria)

  1. हरियाणा का स्थायी निवासी होना चाहिए।

  2. केवल अविवाहित (Unmarried) पुरुष/महिला और विधुर (Widower) नागरिक इस योजना के लिए पात्र हैं।

  3. अविवाहित पुरुष और महिला:

    • आयु: 45 से 60 वर्ष

    • पारिवारिक वार्षिक आय: ₹1,80,000 से कम

  4. विधुर (Widower) लाभार्थी:

    • आयु: 40 से 60 वर्ष

    • पारिवारिक वार्षिक आय: ₹3,00,000 से कम

  5. आवेदक के पास आधार कार्ड से लिंक बैंक खाता होना चाहिए।

  6. वैध मोबाइल नंबर होना चाहिए जो परिवार की Family ID से लिंक हो।

  7. आवेदक का नाम Haryana Family ID में दर्ज होना चाहिए।

  8. आवेदक सरकारी कर्मचारी या पेंशनभोगी नहीं होना चाहिए।

  9. आवेदक किसी अन्य पेंशन योजना का लाभार्थी नहीं होना चाहिए।

  10. यदि लाभार्थी की मृत्यु हो जाती है या विवाह हो जाता है, तो पेंशन तुरंत बंद कर दी जाएगी।

✅ इन मापदंडों को पूरा करने वाले ही Haryana Unmarried Pension Yojana के तहत आवेदन कर पेंशन का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।

Haryana Unmarried Pension Yojana के लिए आवश्यक दस्तावेज | Required Documents.

हरियाणा अविवाहित और विधुर पेंशन योजना (Haryana Unmarried & Widower Pension Yojana) के लिए ऑनलाइन आवेदन करने से पहले निम्नलिखित दस्तावेज़ आपके पास होना आवश्यक है:

जरूरी दस्तावेज़ (Documents Required)

  1. परिवार पहचान पत्र (Family ID)

  2. आधार कार्ड (Aadhaar Card)

  3. पैन कार्ड (PAN Card)

  4. बैंक पासबुक (Bank Passbook)

  5. हरियाणा निवास प्रमाण पत्र (Haryana Domicile Certificate)

  6. Family ID से लिंक वैध मोबाइल नंबर

  7. जन्म प्रमाण पत्र (Birth Certificate)

  8. विधुर (Widower) लाभार्थी के लिए विधुर प्रमाण पत्र (Widower Certificate)

  9. पत्नी का मृत्यु प्रमाण पत्र (Spouse Death Certificate)

  10. Family ID में दर्ज विवरण जिसमें लिखा हो कि आप अविवाहित या विधुर हैं।

✅ इन दस्तावेज़ों को तैयार करके आप Haryana Unmarried Pension Yojana 2025 के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और पेंशन का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।

Haryana Unmarried Pension Yojana 2025 | Step by Step आवेदन प्रक्रिया

यदि आप Haryana Unmarried Pension Yojana के लिए आवेदन करना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए स्टेप्स को ध्यान से फॉलो करें। यह प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन और आसान है।

Step 1: Family ID में विवरण सही करें

  • अविवाहित पुरुष/महिला का नाम Family ID में दर्ज होना चाहिए।

  • Unmarried लाभार्थी का फॅमिली ID में दर्ज होना आवश्यक है।

  • विधुर (Widower) लाभार्थी का Family ID में Widower दर्ज होना जरूरी है।

Step 2: दस्तावेजों की जांच और सुधार

  • Family ID से जुड़े सभी दस्तावेज़ में कोई त्रुटि नहीं होनी चाहिए।

  • PAN कार्ड और Aadhaar कार्ड में कोई गलती हो तो जल्दी सुधार करवा लें।

  • सभी दस्तावेज जैसे 10th सर्टिफिकेट, पहचान पत्र, जन्म तिथि, पिता का नाम सही होना चाहिए।

Step 3: दस्तावेज़ अपलोड करें

  • सभी दस्तावेज़ Family ID में अपलोड करें।

  • सुनिश्चित करें कि दस्तावेज़ सही और स्पष्ट हों।

Step 4: बैंक विवरण अपडेट करें

  • अपने बैंक अकाउंट नंबर और IFSC को Family ID में अपडेट करें।

  • इससे पेंशन सीधे आपके बैंक खाते में ट्रांसफर होगी।

Step 5: जन्म प्रमाण पत्र / Voter ID अपडेट करें

  • अपने जन्म प्रमाण पत्र के रूप में Voter Card को Family ID में अपडेट करें।

Step 6: मोबाइल नंबर लिंक करें

  • Family ID में आपका मोबाइल नंबर लिंक होना जरूरी है, क्योंकि पेंशन सत्यापन के लिए कॉल/OTP आएगी।

Step 7: CSC Center में विजिट (यदि आवश्यक)

  • यदि Family ID में कोई डाटा गलत है, तो आवश्यक दस्तावेज़ लेकर निकटतम CSC Center पर जाएँ और सुधार करवाएँ।

  • सभी दस्तावेज सही अपलोड होने के बाद, आपको कहीं और विजिट करने की जरूरत नहीं है।

✅ इन स्टेप्स को फॉलो करके आप आसानी से Haryana Unmarried Pension Yojana के लिए आवेदन कर सकते हैं और मासिक पेंशन प्राप्त कर सकते हैं।

कुवारों और विधुरों की पेंशन योजना क्या है ?

कुवांरो और विधुरों की पेंशन योजना हरयाणा सरकार द्वारा चालयी गयी है। इस योजना की घोषणा हरयाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर के द्वारा की गयी है। इस योजना का लाभ 45-60  वर्ष की आयु वाले उन पुरुषो और महिलाओं को दिया जो अविवाहित है। इसके अलावा इस योजना का लाभ 40-60 वर्ष की आयु के विधुरों /विधवाओं  को भी दिया जायेगा।

कुवांरो और विधुरों की पेंशन योजना के द्वारा उन लोगों को प्रति माह 3000 रूपए की राशि प्रदान की जाएगी। लेकिन उनकी वार्षिक आय 1.80 लाख रूपय से कम होनी चाहिए। इस योजना का लाभ उन् लोगो को नहीं दिया जायेगा जो तलाक सुदा हैं और न ही उन लोगो को दिया जाएगा जो सह समबंध (लिव इन रिलेशनशिप ) में हैं। इसके अलावा यदि कोई व्यक्ति सरकार को बिना बताए शादी कर लेता है और पेंशन का लाभ लेता रहता है  तो सरकार उस व्यक्ति से पेंशन की राशि का 12% ब्याज वसूल करेगी।

Note :-

हमारी वेबसाइट हरियाणा राज्य की हर योजना के बारें में विस्तार से बिलकुल स्टिक जानकारी प्रदान करती है। आप सभी हरियाणा वासियों से अनुरोध है की हमारी वेबसाइट को ज्यादा से ज्यादा प्यार दे। क्योकि हमारा प्रयास आपको सही जानकारी प्रदान करना है।  Haryana Unmarried Pension Yojana पर बहुत से लेख आपको अन्य वेबसइट पर मिल जाएंगे। जहां पर आपको आधी अधूरी और गलत जानकारी दी गयी है।

इस Haryana Unmarried Pension Yojana के अंदर आपको अपनी Family id के अंदर अविवाहित नागरिक Unmarried और जो विधुर है। वो Widower का ऑप्शन दर्ज करवाएँ। और ऊपर बताएं गए सभी डॉक्यूमेंट Family में सही दर्ज व अपलोड करें। इसके अलावा आपको कहि भी जाने की जरूरत नहीं है। आपका डाटा Check होने पर आपके पास Pension Vibhag द्वारा फ़ोन किया जाएगा। उसके बाद आपकी Haryana Unmarried Pension बनेगी।

हेल्पलाइन नंबर:-  

  • हरियाणा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हेल्पलाइन नम्बर व जीमेल आईडी इस प्रकार है :- 0172-2715090, sje@hry.nic.in.

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मैं बेचलर ऑफ़ आर्ट्स से ग्रेजुएट हूँ। मैंने ब्लॉग लिखने की शुरुआत अपने CSC Center के साथ-साथ की थी, जिसमें अब मुझे 5 वर्षों का अनुभव हो चुका है। वर्तमान में मै Haryana Yojana व Haryana से जुड़े सभी Portal के बारें में Superfast3educatoin.in पर जानकारी शेयर करता हूँ।

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