अंतरजातीय विवाह योजना हरियाणा ऑनलाइन आवेदन कैसे अप्लाई करें।
नमस्कार दोस्तों आज हम फिर हाजिर है एक नई जानकारी के साथ। आज हम Haryana Samajik Samrasta Antarjatiya Vivah Shagun Scheme का फार्म कैसे भरे ? व Haryana Inter Caste Marriage Yojana Required Documents. आदि सभी सवालों के जवाब हम इस आर्टिकल में देंगे। तो इस आर्टिक्ल को ध्यान पूर्वक पढ़े। चलिए। शुरू करते है। सामाजिक समरसता अंतरजातीय विवाह शगुन योजना की पूरी जानकारी हिंदी में।
हरियाणा सामाजिक समरसता अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना क्या है?
अंतरजातीय विवाह शगुन योजना हरियाणा इस योजना का सीधा सा मतलब ऐसे जाती समुदाय से है। जिनमे विवाह करने वाले लड़के या लड़की में से कोई भी एक अनुसूचित जाति जनजाति समुदाय से संबंध रखता है। तो इस प्रकार का विवाह अंतरजातीय विवाह कहलाता है।
हरियाणा सामाजिक समरसता अंतरजातीय विवाह योजना का उद्देश्य क्या है।
हरियाणा सरकार द्वारा इस इंटर कास्ट मैरिज योजना को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य जाति भेदभाव को खत्म करना है जिससे सभी जात पात के लोगों में आपसी भाईचारा बना रहे। इस योजना का लाभ लेने के लिए लाभार्थी में से एक अनुसूचित जाति से संबंध रखने वाला होना चाहिए तो दूसरा गैर से जाति का होना चाहिए
हरियाणा Inter Caste Marriage योजना के लाभ इस प्रकार है।
हरियाणा में अंतरजातीय विवाह करने पर सरकार द्वारा ढाई लाख रुपए (2.50 लाख रुपये) की राशि पुरस्कार के रूप में दी जाएगी। यह अंतरजातीय विवाह शगुन योजना की धनराशि लड़का और लड़की के ज्वाइंट अकाउंट में ही आएगी। ध्यान रहें की यह 2,50,000 रुपये संयुक्त खाते में 3 वर्ष की अवधि के लिए ( लॉक ) जमा कर दी जाएगी। इस योजना से जाति धर्म भेद भाव कम होगा। व रोकने में भी महत्वपूर्ण सहायता मिलेगी।
मुख्यमंत्री सामाजिक समरसता अंतरजातीय विवाह शगुन योजना की पात्रता।
- लाभार्थी जोड़ो में से एक अनुसूचित जाति से संबंध रखने वाला होना चाहिए तो दूसरा गैर से जाति का होना चाहिए।(लाभार्थी से मतलब लड़का और लड़की में से एक अनुसूचित जाति दूसरा गैर अनुसूचित जाति से संबंध रखने वाला होना चाहिए) (लड़का सवर्ण जाति लड़की अनुसूचित जाति, लड़की सवर्ण तो लड़का अनुसूचित जाति) का होना चाहिए।
- लड़के की उम्र 21 वर्ष या इससे अधिक व लड़की की उम्र 18 वर्ष या इससे अधिक होनी चाहिए।
- शादी करने वाली लड़की व लड़का हरियाणा का स्थाई निवासी भी होना जरूरी है।
- यह अनुदान राशि केवल पहली शादी के लिए ही एक बार दिया जाएगा।
- अब इस योजना का लाभ शादी की तारीख से 3 वर्ष तक आवेदन फॉर्म अप्लाई करने पर ही दिया जाता है।
- योजना का लाभ लेने के लिए मैरिज रजिस्ट्रेशन करवाना आवश्यक है।
हरियाणा अंतरजातीय विवाह शगुन योजना के लिए आवश्यक दस्तावेजों की सूची इस प्रकार है।
- लड़का और लड़की दोनों के जन्म प्रणाम या 10th की सर्टिफिकेट।
- लड़का और लड़की दोनों के आधार कार्ड।
- युवक-युवती की पासपोर्ट साइज फोटो।
- दोनों की जॉइंट बैंक खाते की पासबुक।
- लड़का और लड़की का वोटर आईडी कार्ड अगर है तो।
- लड़का और लड़की दोनों के जाति प्रमण पत्र।
- व शादी का प्रमाण पत्र।
- Haryana Family Id Card.
अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना हरियाणा मुख्य तथ्य।
योजना का नाम | अंतरजातीय विवाह योजना हरियाणा |
शुरू किया गयी | हरियाणा सरकार |
लाभार्थी | राज्य के इंटर-कास्ट मैरिज करने वाले लाभार्थी |
उद्देश्य | प्रोत्साहन राशि प्रदान |
ऑफिसियल वेबसाइट | Click Here |
ऑनलाइन सरल हरियाणा पोर्टल से Inter Caste Marriage Yojana Apply कैसे करे ?
Saral Haryana Portal से Mukhiya Mantri Samajik Antarjayatia Samrasta Yojna Application Form ऑनलाइन भरने के लिए आपके पास अपना सरल हरियाणा पोर्टल पर रजिस्ट्रड आईडी और पासवर्ड होना चाहिए।
आप हमारे इस आर्टिकल सरल हरियाणा पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कैसे करे को पढ़ कर घर बैठे सरल हरियाणा पोर्टल में रजिस्ट्रेशन करके अपना लॉगिन आईडी बना सकते है।
Stpes 1 :- Saral Haryana की Official Website पर रजिस्ट्रेशन होने के बाद सरल लॉगिन आईडी का प्रयोग करते हुए। पासवर्ड डालकर Saral Haryana Portal पर Login करे. जैसा चित्र में दिखाया गया है.
Stpes 2 :- Saral Haryana Portal पर Login होने के बाद आपको Apply For Service के अंदर View All Available Service पर क्लिक करना है। जिसके बाद right side में दिए Search option में Mukhya Mantri Samajik Antarjayatia Samrasta Yojna लिख कर सर्च करना है।
Stpes 3 :- Search करने पर चित्र में दिखाए अनुसार Mukhya Mantri Samajik Antarjayatia Samrasta Yojna के लिंक पर क्लिक करना है।
Stpes 4 :- LInk पर क्लिक करने पर आपके सामने जैसा निचे चित्र में दिखाया गया है। Haryana Samajik Samrasta Antarjatiya Vivah Shagun का फॉर्म ओपन हो जाएगा।
Stpes 5 :- जिसमे आपको सबसे पहले I Have Family Id पर क्लीक करना है क्लीक करने पर आपके सामने Haryana Family Id type करने का option ओपन होगा। हरियाणा परिवार पहचान पत्र दर्ज करने के बाद Click Here to Fetch Family Data बटन पर क्लीक करना है।
Stpes 6 :- Click Here to Fetch Family Data पर क्लीक करने से परिवार के सभी सदस्य के नाम दिखाई दे जाएंगे। आप Samajik Samrasta Antarjatiya Vivah Shagun Yojna Haryana form भरने के लिए Fetch Family Data में दिखाए गए अपने नाम पर क्लीक करना है।
Stpes 7 :- इसके बाद आपके Parivar Phchan Patr में दिए हुए मोबाइल नंबर पर एक One Time Password ( OTP) आएगा। Otp डालकर निचे दिए गए कैप्चा कोड डालकर Submit बटन पर क्लीक करना है।
Stpes 8 :- Submit बटन पर क्लीक करने पर एक नया पेज ओपन होगा जिसमे आपका Inter Caste Marriage Yojana Haryana Online Form Open हो जाएगा। जिसमे आपको आवेदक प्रार्थी की सभी जानकारी भर कर अच्छे से Check कर लेना है।
Stpes 9 :- और फिर ऊपर बताए गए शादी सुधा लड़का व लड़की के सभी जरूरी डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। और अंत में दिए गए सबमिट बटन बर क्लिक करके इस मुख्यमंत्री सामाजिक समरसता अंतरजातीय विवाह शगुन योजना का प्रिंट निकाल ले.
अंतरजातीय विवाह योजना फॉर्म ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद कहां जमा करें।
Stpes 10 :- हरियाणा अंतर जाति विवाह योजना का आवेदन प्रिंट निकालने के बाद यह Online Form Print और लड़का व लड़की दोनों के डॉक्यूमेंट जो ऊपर बताएं है। इन सभी का एक सेट बनाकर इन्हे अपने जिले या तहसील के सामाजिक कल्याण विभाग यानी कि भीमराव अंबेडकर सामाजिक कल्याण विभाग में जाकर जमा करना होता है ।
नोट :- इस पोस्ट का उद्देश्य आप लोगों को जानकारी देना है। पोस्ट में दी गई सभी योजनाओं की जानकारी सरकार के अनुसार बदलती रहती हैं। इसलिए आप कोई भी आवेदन करने से पहले सरकार की Official Website अवश्य चेक कर लें।
निष्कर्ष:-
दोस्तों मुझे पूरा विशवास है की आज की हमारी पोस्ट ” Haryana Inter Caste Marriage Yojana Online Apply कैसे करे “ । कैसी लगी अगर अब भी कुछ कमी है। तो हमे Comment करके जरूर बताए। और ऐसी ही नई जानकारी लेने के लिए हमारी WEBSITE को सब्सक्राइब जरुर करे।
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